कलेक्टर शुक्ला ने देवास जिले में धार्मिक एवं विवाह आयोजन के लिये जारी किये नवीन प्रतिबंधनात्मक आदेश

देवास | कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार अब कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झाँकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। सर्व संबंधितों से अपेक्षा है कि अपने-अपने घरों में ही पूजा-अर्चना करेंगे।
धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्म-दिन सालगिरह आदि समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति समिमलित हो सकेंगे।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने सभी एसडीएम/एसडीआ(पी) को निर्देश हैं कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे, आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 187, 188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लघंनकर्ता के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा।